दहेज उत्पीड़न में पति व सास को 6-6 माह कारावास
दहेज उत्पीड़न में पति व सास को 6-6 माह कारावास
हापुड न्यूज संवाददाता
हापुड । एसीजेएम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामले में पति व सास को 6-6 माह की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ढाई-ढाई हजार रुपये की अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने की दशा में कारावास में तीस दिन की वृद्धि होगी।
सहायक अभियोजक अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि रनवीर सिंह निवासी मोहल्ला शक्तिनगर ने अपनी पुत्री पिंकी ने ससुराल पक्ष के खिलाफ देहात थाने में दहेज उत्पीड़न की तहरीर दी थी। लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जिस पर उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की। रनवीर सिंह द्वारा दी याचिका में बताया कि उसने अपनी मूकबधिर पुत्री पिंकी की शादी मोहल्ला जैन लोक हापुड़ निवासी भूपेंद्र सिंह के साथ की थी। लेकिन शादी के बाद से ही सुसराल पक्ष के लोग दहेज के लिए परेशान करने लगे। सुसराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट करके घर से निकाल दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज की। जिसके बाद एसीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। पीड़िता ने न्यायालय में अपने सभी बयान लिखकर दर्ज कराए। मामले की सुनवाई पूरी होने पर एसीजेएम मजिस्ट्रेट प्रीति मोगा ने मंगलवार को दोषियों को सजा सुनाई। जिसमें महिला के पति भूपेंद्र सिंह व सास राजेंद्री देवी को 6-6 माह की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर ढाई-ढाई हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर तीस दिन का कारावास बढ़ा दिया जाएगा।
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